गुरु, 5 नवंबर 202612:45 JSTReserve Bank of India (RBI)

RBI ने पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर लागू निर्देशों की अवधि 7 फरवरी 2027 तक बढ़ाई

घोषणा का सार

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और धारा 56 के तहत The Pusad Urban Co-operative Bank Ltd., Pusad, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र पर लागू निर्देशों की अवधि बढ़ा दी है। ये निर्देश 6 नवंबर 2025 के निर्देश के तहत छह महीने के लिए, यानी 7 मई 2026 के कारोबारी समय की समाप्ति तक जारी किए गए थे। इसके बाद 31 जुलाई 2026 के निर्देश से इन्हें 7 नवंबर 2026 तक बढ़ाया गया था।

नया विस्तार और शर्तें

RBI ने सार्वजनिक हित में निर्देशों को 7 नवंबर 2026 के बाद भी जारी रखना आवश्यक माना है। इसलिए अब इन्हें 7 नवंबर 2026 के कारोबारी समय की समाप्ति से 7 फरवरी 2027 के कारोबारी समय की समाप्ति तक, यानी तीन महीने के लिए और बढ़ाया गया है। यह विस्तार समीक्षा के अधीन है।

RBI ने स्पष्ट किया है कि इस विस्तार या संशोधन का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि केंद्रीय बैंक बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। संदर्भित निर्देशों की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।

EA ट्रेडिंग के लिए नोट्स

नियामकीय घोषणाओं और आर्थिक प्रकाशनों के आसपास बाज़ार में अचानक उतार-चढ़ाव आ सकता है। ऐसे समय में स्प्रेड चौड़े हो सकते हैं, इसलिए EA चलाने वाले ट्रेडर अपनी सेटिंग्स और जोखिम प्रबंधन की जाँच करते रहें। बड़ी घोषणाओं के समय EA को अस्थायी रूप से रोकने पर विचार किया जा सकता है।

स्रोत: Reserve Bank of India (RBI)

यह लेख आधिकारिक घोषणाओं के आधार पर AI द्वारा तैयार किया गया सार है और निवेश संबंधी सलाह नहीं है। आँकड़ों और तिथियों की पुष्टि कृपया स्रोत से अवश्य करें।

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